DA Latest Update: आर्थिक बदहाली का हवाला देकर देश की सरकार ने पुनर्विचार के लिए अर्जी दी थी।कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पिछले फैसले को बरकरार रखा और डीए मामले में फैसले पर पुनर्विचार के लिए देश के अधिकारियों की याचिका को खारिज कर दिया।पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पिछले फैसले को बरकरार रखते हुए, डीए मामले में फैसले पर पुनर्विचार के लिए देश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है।जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस रवींद्रनाथ सामंत की खंडपीठ ने पहले के आदेश को बरकरार रखा है।अदालत ने 0.33 समय के लिए निर्णय का अध्ययन करने के देश सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया।नतीजा यह हुआ कि यह फैसला देश के सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में गया।कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि देश की याचिका में कोई फायदा नहीं है।
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3 महीने के अंदर बकाया का भुगतान करने का मिला निर्देश
DA Latest News: हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि सरकारी कर्मियों के बकाया वेतन का भुगतान 3 महीने के अंदर करना होगा।राज्य सरकार के आवेदन में कोई लाभ नहीं है।इस मामले की सुनवाई के दौरान देश सरकार ने हाई कोर्ट से कहा था कि डीए अधिक रेट पर नहीं मिल सकता क्योंकि फंड में पैसा नहीं है।लेकिन बेंच ने अब देश की इस दलील को रोज नहीं रखा है.उनका कहना है कि देश की सरकार डीए देगी, यह कर्मियों का अधिकार है।
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कार्मिक निगमों के डीए की मांग लंबे समय से हो रही है।
देश की सरकारी कर्मियों की कंपनियों के महत्वपूर्ण भुगतान पर डीए की मांग लंबे समय से चल रही है।इसको लेकर कोर्ट में केस भी दर्ज किया गया था।हाईकोर्ट में देश सरकार रोजाना महंगाई भत्ते को कर्मचारियों के जायज हक के तौर पर तय करती है।इसी साल 20 मई को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने देश सरकार को शानदार महंगाई भत्ते का भुगतान तीन महीने के भीतर करने का आदेश दिया था।जिससे देश के सरकारी कर्मी शंकित होंगे
तीन किस्त का 11 फीसदी पैसा है बकाया
Central Government Employees: केंद्रीय कर्मियों को अब जनवरी 2020 और जून 2021 की तीन किश्तों का बकाया (डीए एरियर) नहीं मिला है.यह 11 प्रतिशत है।महामारी कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन में ढील के बाद सरकार ने फ्रीज डीए पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था.लेकिन, जुलाई 2021 के बाद विस्तारित महंगाई भत्ता का भुगतान हो गया।लेकिन, 18 महीने के लंबे समय तक कोई पैसा नहीं मिला।इस मामले में सरकार ने केवल यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया गया है, इस अवधि के लिए पैसा नहीं बनता है।डीए में तेजी जुलाई 2021 से लागू हो गई है। इसका भुगतान किया जा रहा है।
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सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि यह कर्मियों का अधिकार है।
मूल्यवान कर्मियों की लगातार मांग है कि यह उनका अधिकार है, उनका पैसा अब नहीं रोका जाना चाहिए।कर्मियों ने बकाया भत्ता की मांग को लेकर कोर्ट में गुहार भी लगाई थी।इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से कहा था कि भूलकर भी यह घोषणा न करें कि यह कर्मियों का अधिकार है, इसे रोका जा सकता है पर रोका नहीं जा सकता।