Driving licence:अब एक आंख वालों और दिव्यांगों को भी मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस, पढ़े पूरी ख़बर!

Driving licence: एक आंख में दृष्टि दोष होने पर भी कहीं लोगों को वाहन चलाने के लिए अनफिट करार कर दिया जाता था जिसके पश्चात उन्हें परिवहन विभाग द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा अब से नियमों में बदलाव किया गया है जिनके अनुसार एक आंख वाले लोगों को भी ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा ऐसे लोगों का मोनोकूलर विजन टेस्ट किया जाएगा। इस टेस्ट में पास होने के बाद परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर देगा। हाल ही में इस प्रक्रिया को चालू कर दिया गया है। कुछ लोगों ने मोनोकुलर विजन टेस्ट पास भी कर लिया है और उन्हें अब ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं।

Driving licence

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ड्राइविंग लाइसेंस (Driving licence)

Ministry of Road Transport and Highways of India: आज हमारे देश में सरकार द्वारा लोगों को अधिकतम सेवाएं ऑनलाइन देने का लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। इसी को देखते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उनकी 58 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। जिन्हें आप आधार वेरिफिकेशन के जरिए ऑनलाइन पूरा कर सकेंगे। मंत्रालय द्वारा सूचना में बताया गया है कि अब से लोग लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस आधार वेरिफिकेशन के जरिए ऑनलाइन बनवा पाएंगे। वही ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल और डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कई सारे काम ऑनलाइन किए जा सकेंगे।साथ ही इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट सहित कई सारी सुविधाएं भी ऑनलाइन ही उपलब्ध होगी। लाइसेंस में किसी भी प्रकार का अपडेट करना, यह सब सुविधाएं हुई ऑनलाइन दी जाएगी।

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ड्राइविंग टेस्ट अब नहीं होगा (Driving Test)

Driving Test Update: सरकार द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को आसान किया जा रहा है। इसके लेकर सरकार द्वारा कई सारे नियमों में बदलाव किया गया है। जिससे कि लोगों को आरटीओ के चक्कर काटने की जरूरत ना पड़े। इसलिए सरकार नियमों में बदलाव कर रही है। इसके लिए आप को ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय ने नई अधिसूचना जारी की है। इन नियमों से आपको वेटिंग लिस्ट के झंझट से राहत मिलेगी।

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ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम (New rules of Driving licence)

Driving licence Update 2022: सरकार द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बदलाव किए गए हैं। जिसके द्वारा बताया गया है। कि अब आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं होगी। आप किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल में जाकर लाइसेंस बनवा पाएंगे। लाइसेंस बनवाने के लिए दो पहिया तीन पहिया और हल्के मोटर वाहनों के प्रशिक्षण केंद्र के पास कम से कम 1 एकड़ भूमि होना आवश्यक है। वही भारी और अति भारी वाहनों के केंद्रों के लिए 2 एकड़ की आवश्यकता होगी। ड्राइविंग स्कूल में ट्रेनर बनने के लिए आपको 12वीं पास होना अनिवार्य है। वही आपके पास कम से कम 5 साल का ड्राइविंग अनुभव और ट्रैफिक के सभी नियमों का सही से जानना आवश्यक है। सरकार द्वारा एक पाठ्य कार्यक्रम चलाया जाएगा जिसमें हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए पाठ्यक्रम की अवधि 4 सप्ताह या फिर 29 घंटे रहेगी। वही इसमें सिलेबस को थ्योरी और प्रैक्टिकल दो भागों में दिया जाएगा। लोगों को गाड़ी चलाना सीखने के लिए 21 घंटे की ट्रेनिंग करनी होगी। इसमें आपको सभी प्रकार के ट्रैफिक नियम से जुड़े हुए सभी नियम समझाए जाएंगे।

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अब से दिव्यांगों को भी मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस (Driving licence)

Driving licence: सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियमों के अनुसार अब दिव्यांग जिनके हाथ या पैर में किसी प्रकार की दिक्कत है या फिर एक आंख की समस्याएं,उन्हें भी ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा लेकिन इनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया अलग रखी गई है जिसमें एक आंख वालों के लिए परिवहन विभाग से डीएल बनवाने का प्रावधान रखा गया है। इसलिए पात्र आवेदकों को मोनोकुलर विजन टेस्ट देना होगा जिसमें पास होने पर उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाएगा।