Driving license: ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू में देरी होने पर देना पड़ सकता है जुर्माना, जानिए सारे नियम.

Driving license: सरकार द्वारा हाल ही में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया गया है जिसके अनुसार ट्रैफिक नियमों में काफी बदलाव किए गए हैं साथ ही ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अच्छा खासा जुर्माना भी लगाना शुरू कर दिया गया है । इसी के साथ-साथ वैलिड लाइसेंस आरसी इंश्योरेंस नहीं होने पर भी आप पर तगड़ा जुर्माना लग सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में भी नए नियम बनाए गए हैं ।लाइसेंस एक्सपायर होने पर आपको जल्द से जल्द से रिन्यू कराना होगा नहीं तो आप पर जुर्माना लग सकता है।

Driving license

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एक्सपायर लाइसेंस पर देना होगा जुर्माना (License expire)

License expire: यदि आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है या हो गया है तो जल्द से जल्द उसे रिन्यू करवा ले नहीं तो आपको देरी करने पर ₹1000 की पेनल्टी देनी पड़ सकती है साथ ही यदि आप 1 साल तक ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं कराते हैं तो आपको प्रतिवर्ष के हिसाब से ₹1000 देने होंगे सरकार द्वारा हाल ही में इन सभी नए नियमों को जोड़ा गया है जिससे कि लोगों को ट्रैफिक नियम सख्ती से लागू कराए जा सके।

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ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूएबल फीस (Driving licence renewal fees)

Driving licence Renewal fees: यदि आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया था तो उसे जल्द से जल्द रिन्यू करवा ले । आरटीओ जाकर लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आपको मात्र ₹474 देने होते हैं जिसके अंतर्गत ₹200 लाइसेंस रिन्यू करने की फीस तथा 200 आरटीओ का चार्ज होता है वही ₹74 स्मार्ट चिप कंपनी द्वारा लिए जाते हैं । आपको बता दें कि लाइसेंस रिन्यू करवाने में 1 साल तक लेट होने पर आपको ₹300 वही 2 साल लेट होने पर ₹1074 का जुर्माना बढ़ सकता है।

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डीजी लॉकर में रखे अपने डॉक्यूमेंट (Digi-Locker)

Digi-Locker: भारत सरकार द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस आरसीएम व्हीकल इंश्योरेंस सहित कई सारे दस्तावेज ऑनलाइन भी स्वीकार किए जा रहे हैं ऐसे में अब आपको इन सभी दस्तावेजों को साथ में लेकर घूमना जरूरी नहीं है आप इन सभी दस्तावेजों को डीजी लॉकर में रख कर ऑनलाइन अपने पास रख सकते हैं। किसी भी व्यक्त जब आपको दस्तावेज की आवश्यकता पड़े तो अपने फोन में निकाल कर उसे दिखा सकते हैं।

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जानिए कैसे बनाएं डिजिलॉकर अकाउंट (Digi- Locker Account)

Digi-Locker account: अब आप भी अपने दस्तावेज डीजी लॉकर में रखकर निश्चित हो सकते हैं इसके लिए आपको सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट digilocker.gov.in पर जाना होगा। जिसके पश्चात आपको वहां पर साइन अप का विकल्प दिखेगा जिस पर क्लिक करके अपना अकाउंट बना ले और अपना पासवर्ड दर्ज कर दें जिसके पश्चात आपके नंबर पर ओटीपी आएगा उस ओटीपी को दर्ज करें या फिंगरप्रिंट का उपयोग करके प्रक्रिया को पूरा कर ले इसके बाद आप अपना उपभोक्ता नाम और पासवर्ड के जरिए लॉगइन कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट कहीं भी कभी भी देख सकते हैं।