EPF Tax Deduction : EPF अकाउंट में डिपॉजिट 2.5 लाख रूपए से अधिक पैसे पर मिलने वाला ब्याज अब टैक्सेबल होगा। बताते चलें कि अब 1 अप्रैल 2022 से पीएफ अकाउंट पर नया नियम नोटिफाई कर दिया गया है। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि 1 अप्रैल 2022 से आपके EPF Account में जमा किए गए पैसे पर जो ब्याज प्राप्त होगा उस पर Tax लगेगा।
टैक्स का नया कैलकुलेशन
आइए समझते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे किया जता है और इसका कितना असर पड़ेगा। सरकार ने प्रोविडेंट फंड अकाउंट का अधिक लाभ लेने वालों की वजह से यह कदम उठाया है। अब फाइनेंस एक्ट 2021 में नया प्रावधान जोड़ दिया गय़ा है।
ऐसे भरना होगा टैक्स
मान लीजिए कि कोई कर्मचारी पीएफ अकाउंट में एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रूपए से अधिक कंट्रीब्यूशन करता है तो 2.5 लाख रूपए से ऊपर डिपॉजिट पर मिले ब्याज पर टैक्स चुकाना होगा। मान लीजिए कि यदि आपके अकाउंट में 3 लाख रूपए है तो आपको अतिरिक्त 50000 रूपए पर मिले ब्याज पर टैक्स लगेगा।
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प्रोविडेंट फंड में खुलेंगे 2 अकाउंट
बताते चलें कि नए नियमों के अनुसार प्रोविडेंट फंड में 2 अकाउंट खुलेंगे। जिसमें कि पहला टैक्सेबल होगा तथा दूसरा नॉन टैक्सेबल होगा। CBDT ने इसके लिए रूल 9D को नोटिफाई कर दिया है। जिसमें कि प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन पर मिले ब्याज पर टैक्स की कैलकुलेशन होगी। नए नियम 9D से यह जानकारी मिलती है कि टैक्स की गणना कैसे की जाएगी।
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कंपनियों को अब क्या करना होगा
इतना ही नहीं बल्कि ये भी पता चलता है कि 2 अकाउंट को एक साथ किस तरह से मैनेज करना होगा तथा कंपनियों को इसके लिए क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी के EPF अकाउंट में 5 लाख रूपए जमा है तो नए नियम के अंतर्गत 31 मार्च 2022 तक जमा किया गया पैसा बिना टैक्स वाले अकाउंट में जमा किया जाएगा।
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इसका सीधा मतलब ये हुआ कि इस पैसे पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसी प्रकार वर्तमान में किसी कर्मचारी के EPF अकाउंट में 2.50 लाख रूपए से ज्यादा पैसा जमा किया जाता है तो अतिरिक्त राशि पर जो ब्याज मिलेगा वो टैक्स के अंतर्गत आएगा। यानि कि बाकी पैसा टैक्सेबल अकाउंट में जमा किया जाएगा तथा इस पर टैक्स लगेगा।