EPF Withdrawal: यदि आप भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों में से तो आपके लिए बड़ी खबर है। यदि आप भी सेविंग जमा करते हैं और इस बीच में अगर आपकी नौकरी चली जाती है और आप किसी जरूरत के समय में ईपीएफ से निकासी कर लेते हैं , तो यह आपके लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है । इमरजेंसी में किया गया पेट्रोल आपको काफी घाटा दे सकता है। यदि आप इमरजेंसी में विड्रोल निकालते हैं तो आपका रिटायरमेंट फंड घट जाता है। जिससे आप को बड़ा नुकसान हो सकता है।
पेंशन फंड (Pension Fund)
Pension Fund: सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को अनेक सुविधाएं उपलब्ध की जाती है। इन्हीं के अंतर्गत सरकार ईपीएफओ के माध्यम से कर्मचारियों को पेंशन उपलब्ध करवाती है जिसके जरिए कर्मचारियों के सैलरी में से कुछ भाग काटा जाता है जो कि आपके पेंशन फंड के रूप में जमा होता है। इस फंड में कुछ बाग आपकी सैलरी से एक बड़ा भाग सरकार की ओर से दिया जाता है, जिससे आप रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ उठा सकते है।
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जानिए कैसे निकाल सकते हैं पैसा (How to withdrawl money)
PF Fund: यदि आप भी केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी हैं और आपका भी पीएफ के अंतर्गत पैसा कटता है तो आप भी किसी भी समय अपने पीएफ फंड में से अपना पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म 10c भरना होगा। एक बार पेंशन से रुपए निकालने के बाद यदि आप दूसरी बार इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको दोबारा इस राशि को जमा करवाना होगा जिसके बाद ही आप पेंशन का लाभ उठा पाएंगे इस फॉर्म को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से भर सकते हैं।
जानिए कैसे करें पेंशन फंड के लिए अप्लाई (How to Apply)
EPFO: पेंशन फंड से पैसों की निकासी के लिए आपको यूएएन पोर्टल पर जाकर अप्लाई करना होगा। पोर्टल पर जाकर आपको आपका यूएएन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा जिसके पश्चात ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करके आपको फॉर्म एनसी के ऑप्शन पर जाना होगा। जिसके पश्चात आप अपनी पूरी जानकारी वहां पर कर वेरिफिकेशन कोड दर्ज करें और नीचे दिए गए बॉक्स में क्लिक करके यस पर क्लिक कर दें। अब आपको नीचे आई वांट टू अप्लाई फोर टाइम लगेगा। वहां पर ओनली पेंशन विड्रोल के ऑप्शन पर क्लिक करें और मांगी गई सारी जानकारी व आधार नंबर पर आने वाला ओटीपी दर्ज कर दें । जिसके बाद आपका फॉर्म जमा कर लिया जाएगा जिसे बाद में ईपीएफओ द्वारा वेरीफाई किया जाएगा वेरिफिकेशन पूरा होने पर राशि आपके खाते में डाल दी जाएगी।
EPFO: नौकरी छोड़ने की तारीख इपीएफ अकाउंट में कर सकते हैं अपडेट, जानिए तरीका।
नियमों का करे पालन (Follow Rules)
EPFO Rules: ईपीएफओ द्वारा जारी किए गए नियमों का आपको पालन करना होगा। इसके लिए आपकी नौकरी कम से कम 180 दिनों की होनी चाहिए तभी आपको आपके पीएफ का पैसा मिल सकता है और यदि आप नौकरी में 9 साल 6 महीने से ज्यादा रह चुके हैं तब भी आपको राशि प्रदान नहीं की जाएगी इस फंड के जरिए आपकी उम्र 58 वर्ष होने पर आप की पेंशन शुरू होती है जो कि अजीवन चलती है।