EPFO e-Nomination: पीएफ खाताधारकों को कई सेंटर मिलते हैं।इनमें से एक केंद्र की नाम ईडीएलआई स्कीम है, जिसके जरिए पीएफ सब्सक्राइबर को कुल 7 लाख रुपये का कवरेज कवर मिलता है।
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EPFO e-Nomination
EPFO e-Nomination: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाते में किराए पर लिए गए प्रत्येक व्यक्ति या महिला के मुनाफे का एक छोटा हिस्सा जमा किया जाता है।कोई भी खाताधारक पीएफ खाते में जमा राशि को आपात स्थिति के समय अपनी जरूरत के हिसाब से निकाल सकता है।वहीं, पीएफ खाताधारक के रिटायरमेंट के बाद खाते में जमा पूरी राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है।ऐसे में पीएफ में जमा पैसा आपात स्थिति में नौकरी पर रखे गए लोगों के लिए बहुत बड़ा सहारा होता है।कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने ग्राहकों को कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) 1976 के तहत पॉलिसी कवर का लाभ भी देता है।अगर किसी सब्सक्राइबर की नौकरी के किसी चरण में मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में नॉमिनी को 7 लाख रुपये तक का पॉलिसी कवर मिलता है।
EDLI
EDLI: ईडीएलआई योजना के तहत अर्जित राशि खाताधारक के अंतिम 365 दिनों के मुनाफे पर निर्भर करती है।पीएफ खाते में जमा राशि का 8.33 प्रतिशत ईपीएस में, 3.67 प्रतिशत ईपीएफ में और 0.5 प्रतिशत ईडीएलआई योजना में जमा होता है।यदि किसी खाताधारक की मृत्यु किसी संक्रमण या दुर्घटना के कारण होती है, तो उसके अपने परिवार को 7 लाख रुपये तक का बीमा दावा प्राप्त हो सकता है।
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नॉमिनी होना है क्यों जरूरी?
ईपीएफओ अपने खाताधारकों को समय-समय पर नॉमिनी को चेक इन करने की सलाह देता है।इसके लिए अब आपको ईपीएफओ के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है।वह काम आप घर बैठे ई-नॉमिनेशन के जरिए कर सकते हैं।यदि किसी खाताधारक की मृत्यु नामांकन प्रणाली के पूर्ण होने के कारण हो जाती है, तो उसके अपने रिश्तेदारों के लिए EPF, EPS और EDLI योजनाओं का लाभ लेना बहुत आसान हो जाता है।नॉमिनी आसानी से अपनी आईडी के जरिए डिक्लेयर सिस्टम को पूरा कर सकता है।वहीं दूसरी ओर नॉमिनी की अनुपस्थिति में अपराधी उत्तराधिकारी को अपना उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देकर पैसा प्राप्त करना होता है, जो काफी पेचीदा है।आइए ईपीएफओ में ई-नामांकन की प्रणाली को लगभग समझते हैं।
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EPFO ई-नॉमिनेशन करने का ऑनलाइन प्रोसेस-
- ईपीएफओ ई-नॉमिनेशन के लिए सबसे पहले ई-कैरियर पोर्टल www.unifiedportal-mem-epfindia.gov.in पर जाएं।
- यूएएन और पासवर्ड दर्ज करने के माध्यम से अगला लॉगिन।
- इसके बाद View Profile के Option पर पासपोर्ट की लंबाई जोड़ें।
- आगे प्रबंधन अनुभाग पर क्लिक करने के माध्यम से ई-नामांकन की पूरी प्रक्रिया।
- अपने नामांकित व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि, आधार संख्या, वित्तीय संस्थान की जानकारी आदि भरें।
- इसके बाद, आधार से जुड़े पंजीकृत नंबर पर ओटीपी आएगा, इसे दर्ज करें।
- ओटीपी दर्ज करते ही ईपीएफओ ई-नामांकन की प्रक्रिया की जा सकती है।