Employee Pension Scheme: कर्मचारी पेंशन योजना की ऊपरी सीमा को लेकर सीबीटी ने सरकार को अपनी सिफारिशें दी हैं।आने वाले दिनों में पेंशन की राशि में भी उछाल आ सकता है।लेकिन, इसके लिए ईपीएफ की क्या नीतियां हैं?
Employee Pension Scheme: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के 6.5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर है।पेंशन फंड की लिमिट को लेकर जल्द ही बड़ा फैसला लिया जा सकता है।ईपीएफओ के पुनर्मूल्यांकन की मानें तो सरकार पेंशन की सीमा को 15,000 रुपये की मूल आय से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर सकती है।प्रचलित नीतियों के अनुसार, ईपीएस पेंशन में 15,000 रुपये की सबसे मौलिक कमाई पर पेंशन बनती है।इससे पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1250 रुपये ही जमा किए जा सकेंगे।अगर इसमें बदलाव किया जाता है तो यह लिमिट भी बढ़कर 21,000 रुपये हो सकती है।लेकिन, ईपीएस पेंशन को लेकर नीतियां बिल्कुल अलग हैं।
EPS फंड का क्या होता है?
क्या पेंशन में एकत्रित वित्त को वापस लिया जा सकता है? दरअसल, आपका पैसा कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में विभिन्न योजनाओं में जमा है।पहला प्रोविडेंट फंड (EPF) और दूसरा पेंशन फंड (EPS)।कर्मचारी के मौलिक राजस्व का 12% उसके राजस्व से घटाया जाता है और उद्यम का उपयोग करके समान योगदान दिया जाता है।कर्मचारी का कुल 12% ईपीएफ में जमा होता है।उसी समय, उद्यम का प्रतिशत टुकड़ों में विभाजित हो जाता है।पहला 3.67% EPF में और आखिरी 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जमा होता है।
ईपीएफ के लिए क्या है गाइडलाइन?
ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक, बच्चे की शादी, बेहतर शिक्षा और घर खरीदने के लिए आंशिक निकासी की जा सकती है।गतिविधि छोड़ने के एक महीने के बाद सदस्य केवल मात्रा का 75 प्रतिशत निकाल सकता है।2 महीने के बाद क्लोजिंग 25 प्रतिशत भी निकाला जा सकता है।नौकरी छोड़ने या पहले बेरोजगार होने की स्थिति में पीएफ की निकासी सिर्फ एक महीने के बाद की जा सकती है।
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EPS के लिए क्या हैं नियम?
अगर आप ईपीएफ की रकम निकालना चाहते हैं तो आप अपने खाते में जमा रकम कभी भी निकाल सकते हैं।चाहे आपका काम 6 महीने का हो या 10 साल का।लेकिन, पेंशन की राशि (EPS Pension) निकालने में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है।क्योंकि, इसके कई नियम हैं, जिन्हें आपको जरूर समझना चाहिए।आइए जानते हैं कि विशेष परिस्थितियों में पेंशन राशि के साथ क्या किया जा सकता है?
EPF ट्रांसफर के मामले में पेंशन का क्या होगा?
ईपीएफओ के प्रवर्तन अधिकारी (Retired) भानु प्रताप शर्मा के अनुसार, यदि आप अपने भविष्य निधि (PF) को एक खाते से दूसरे खाते में बदलते हैं, तो आपके कैरियर के रिकॉर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में पेंशन राशि वापस ले सकते हैं।इसे बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि, ट्रांसफर किए गए खाते से सिर्फ पीएफ की राशि ही ट्रांसफर होती है और आप सिर्फ पीएफ का पैसा ही निकाल सकते हैं।पेंशन की मात्रा आपके कैरियर रिकॉर्ड में संबंधित होती है।इसका मतलब यह है कि विशेष स्थानों पर काम करने के बाद भी यदि आपका कैरियर रिकॉर्ड 10 साल का हो जाता है तो आप निश्चित रूप से पेंशन के हकदार हो जाते हैं और 58 साल की उम्र में आपको मासिक पेंशन के रूप में कुछ आमदनी होने लगती है।