EPS 95 Scheme: ईपीएस-95 स्कीम से आप भी पा सकते है। मिनिमम पेंशन सहित कई सारी सुविधाएं

EPS 95 Scheme: ईपीएफओ द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है। इन्हीं में से एक योजना eps-95 स्कीम है जोकि 16 नवंबर 1995 में चलाई गई थी यह स्कीम ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाली सभी कंपनियों में लागू होती है इसी स्कीम के माध्यम से ईपीएफओ ने 1 सितंबर 2014 से ₹1000 की मिनिमम पेंशन की सुविधा शुरू की है।

EPS 95 Scheme

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ई पी एस 95 योजना (EPS 95 Scheme)

EPS Scheme: ईपीएफओ द्वारा 16 नवंबर 1995 को eps-95 स्कीम की शुरुआत की गई थी जोकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की धारा 6ए के तहत कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत शुरुआत हुई थी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा इस योजना के अंतर्गत अपने कर्मचारियों को एक हजार रुपए की मिनिमम पेंशन का लाभ दिया जाता है।

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योजना के लिए योग्यता (Eligiblity)

Eligibility for Scheme: ईपीएफओ की इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको ईपीएफओ का मेंबर होना आवश्यक है जिसके खाते में से ईपीएफ राशि जमा होती हो आपके खाते में से 8.33% राशि पेंशन के लिए जाती है साथ ही आपकी कम से कम 10 साल की सेवा पूरी हो चुकी हो और आपके रिटायरमेंट की उम्र 58 साल हो साथ ही कर्मचारी पीएफ का पैसा 50 साल की उम्र में कम दर पर भी निकाल सकते हैं।

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योजना के लाभ (Benefits)

Benefits of Scheme: ईपीएफओ की इस योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार के सदस्यों को पेंशन दी जाती है साथ ही मृत्यु के समय कर्मचारी के परिवार को अधिकतम ₹600000 तक का बेनिफिट दिया जाता है यदि व्यक्ति का कोई परिवार नहीं है तो व्यक्ति द्वारा नॉमिनेट किए गए व्यक्ति को पेंशन का लाभ दिया जाता है यदि कोई कर्मचारी 58 साल की आयु से पहले अपनी 10 साल की सर्विस पूरी नहीं करता है फिर भी वह अपनी पूरी राशि निकाल सकता है लेकिन बाद में उसे पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।

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कर्मचारी पेंशन योजना के तहत लाभ (pension Scheme)

EPS 95 Scheme: ईपीएफओ द्वारा 6 महीने या उससे कम समय में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना के तहत जमा राशि निकालने के लिए 1 नवंबर तक की परमिशन दे दी है हाल ही में संगठन द्वारा बताया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि कोष में जमा राशि कर्मचारी अपनी 6 महीने से कम सर्विस बाकी रहने पर निकाल सकते हैं इसको लेकर श्रम मंत्रालय द्वारा बयान जारी कर दिया गया है जिसके पश्चात विभाग द्वारा कर्मचारियों को परमिशन दे दी गई है।