Pension Rule: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खबर, सरकार ने बदला ये जरूरी नियम, खत्म होगी पेंशन और ग्रेच्‍युटी!

Gratuity and Pension: सरकार ने मूल्यवान कर्मियों को दीपावली पर बोनस और डीए बढ़ोतरी का तोहफा देने के साथ ही उन्हें सख्त निर्देश जारी किया है।इस नए नियम के तहत कर्मियों की एक गलती से उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी पर रोक लग सकती है। आइए जानते हैं नए नियमों के बारे में।

Gratuity and Pension New Rule: संबंधित कर्मियों को डीए और बोनस देने के बाद अब सरकार ने एक बड़ा नियम बदल दिया है।दरअसल, सरकार ने कर्मियों को सख्त चेतावनी भी जारी की है।अगर कर्मी इस बात को भूल जाते हैं तो उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी से वंचित होना पड़ेगा।दरअसल, सरकार ने कर्मियों के कार्य को लेकर अलर्ट जारी किया है।शासन की नई नीतियों के अनुसार यदि कोई कर्मचारी कार्य में लापरवाही करता है तो सेवानिवृत्ति के बाद उसकी पेंशन व ग्रेच्युटी रोकने के आदेश दिए गए हैं।यह आदेश संबंधित कर्मियों के लिए प्रासंगिक बना रहेगा, हालांकि आगे चलकर राज्य भी इसे लागू कर सकते हैं।

सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन

केंद्र सरकार ने इन दिनों केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 के तहत एक अधिसूचना जारी की है।बता दें कि केंद्र सरकार ने इन दिनों सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम आठ में संशोधन किया था, जिसमें नए प्रावधान जोड़े गए थे।इस अधिसूचना में कहा गया है कि यदि प्राथमिक कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान कोई गंभीर अपराध या लापरवाही करता है,जिम्मेदार पाए जाने पर सेवानिवृत्ति के बाद उसकी ग्रेच्युटी और पेंशन रोकी जा सकती है।उल्लेखनीय है कि संशोधित नियमों के आंकड़े केंद्र की ओर से सभी संबंधित अधिकारियों को भेज दिए गए हैं।यही नहीं, यह भी साफ किया गया है कि जिम्मेदार कर्मियों के बारे में आंकड़े मिलने पर उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने की कार्रवाई की जाए।यानी इस बार इस नियम को लेकर अधिकारी सख्त हैं।

जानिए कौन करेगा इस पर कार्रवाई ?

ऐसे अध्यक्ष जो सेवानिवृत्त कर्मियों की नियुक्ति प्राधिकारी के भीतर शामिल रहे हैं, उन्हें ग्रेच्युटी या पेंशन रोकने का अधिकार दिया गया था।संबंधित मंत्रालय या शाखा जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी नियुक्त किया गया है, से जुड़े सचिवों को भी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार दिया गया है।यदि कोई कर्मी लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग से सेवानिवृत्त हुआ है तो जिम्मेदार कर्मियों की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन एवं ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार सीएजी को दिया गया है।

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कैसे होगी इसपर कार्रवाई ?

जारी नियम के अनुसार पूरी नौकरी के दौरान अगर उन कर्मियों के खिलाफ कोई विभागीय या न्यायिक कार्रवाई की जाती है तो संबंधित अधिकारियों को बताना जरूरी होगा.
सेवानिवृत्ति के बाद यदि किसी कार्यकर्ता की दोबारा नियुक्ति होती है तो उसके लिए भी समान दिशा-निर्देश लागू होंगे।यदि किसी कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी का प्रभार ले लिया है और जिम्मेदार पाया जाता है तो उससे पेंशन या ग्रेच्युटी की कुल या आंशिक मात्रा वसूल की जा सकती है।इसका आकलन विभाग को हुए नुकसान के आधार पर किया जा सकता है।अथॉरिटी चाहे तो कर्मचारी की पेंशन या ग्रेच्युटी पूरी तरह या कुछ समय के लिए बंद की जा सकती है।

अंतिम आदेश से पहले लेना होगा सुझाव

इस नियम के अनुसार ऐसी किसी भी स्थिति में किसी भी प्राधिकरण को अंतिम आदेश देने से पहले संघ लोक सेवा आयोग से दिशा-निर्देश लेने होंगे।यह यह भी बताता है कि किसी भी मामले में जहां पेंशन रोक दी जाती है या वापस ले ली जाती है, न्यूनतम राशि अब प्रति माह 9000 रुपये से कम नहीं होगी, जो पहले से ही नियम 44 के तहत निर्धारित है।

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