ITR Filing News : 5 मिनट में दाखिल करें इनकम टैक्स रिटर्न, केवल फॉलो करें ये Simple Steps.

ITR Filing News :- वित्त वर्ष 2023- 24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 रखी गई है.ऐसे में एक वेतनभोगी व्यक्ति के लिए ITR-1 का उपयोग करके अपना Tax Return दाखिल करने का समय आ गया है.अगर आपने भी अब तक आईटीआर दाखिल नहीं किया है.तो मात्र 5 मिनट खर्च करके बिल्कुल आसान तरीकों से घर बैठे ITR Filing 2023 की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं,लेकिन याद रहे 500000 से कम आय वर्ग के लोग इस प्रक्रिया का समूचा लाभ उठा सकेंगे.तो चलिए पढ़ते हैं पूरी खबर विस्तार में.

ITR Filing News 2023

ITR Filing News

आइटीआर फाइलिंग के तरीके बताने से पहले आपको एक जरूरी हिदायत देना आवश्यक है.अगर आप Income Tax के दायरे में आते हैं.तो इस तारीख का ख्याल जरूर रखें जी हां मैं बात कर रही हूं 31 दिसंबर 2023 की क्योंकि 31 दिसंबर के बाद ITR फाइल करने पर ₹5000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है.जिनकी कमाई महीने की ₹5000 से कम है.उन्हें late fine के तौर पर ₹1000 चुकाने होंगे.तो चलिए आप जानते हैं,ITR File करने के तरीकों के बारे में.Read More :- https://www.uppoliceresults.co.in/epfo-new-update-2023-2/

Step by Step- ITR फाइल करने के तरीके (e-filing portal)

  • आप अपने User ID और पासवर्ड का उपयोग करके ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करें
  • अब अपने डैशबोर्ड पर, ई-फाइल > आयकर रिटर्न > फाइल आयकर रिटर्न पर क्लिक करें।
  • फिर Assessment Year चुनें और “जारी रखें”  पर क्लिक करें।
  • फिर Online Filing का विकल्प चुनें और आगे बढ़ें पर क्लिक करें।
  • यदि आपने पहले ही आयकर रिटर्न भर दिया है और यह सबमिशन के लिए पेंडिंग है, तो फाइलिंग फिर से शुरू करें पर क्लिक करें।
  • यदि आप पहले से सेव किए गए रिटर्न को रद्द कर नए सिरे से रिटर्न भरना चाहते हैं तो New Filing शुरू करें पर क्लिक करें।
  • फिर Income Tax Return के प्रकार का चयन करें।
  • अब बताए गए सभी डाक्यूमेंट्स की सूची पर ध्यान दें और Lets Get Started पर क्लिक करें।
  • फिर से जो चीजें आप पर लागू होती हैं, उनका चुनाव करें और जारी रखें पर क्लिक करें।
  • अब पहले से भरे हुए डेटा को चेक करें और यदि आवश्यक हो तो इसे एडिट करें।
  • आवश्यक हो तो अन्य जानकारियां भरें और पुष्टि करें पर क्लिक करें।
  • विभिन्न वर्गों में अपनी आय और कटौती का विवरण दर्ज करें। फॉर्म के सभी कॉलम को पूरा करने और वेरिफाई करने के बाद आगे बढ़ें पर क्लिक करें।
  • अब प्रीव्यू और सबमिट योर रिटर्न पेज पर डिक्लेरेशन चेक-बॉक्स चुनें और ‘प्रोसीड टू वैलिडेशन‘ पर क्लिक करें।
  • अब जाकर Verify होने के बाद अपना रीएसेसमेंट और रिटर्न सबमिट करें।
  • अब ई-सत्यापन पृष्ठ पर उस विकल्प का चयन करें जिसके माध्यम से आप रिटर्न को ई-वेरीफाई करना चाहते हैं,और जारी रखें पर क्लिक करें।
  • एक बार जब आप अपने रिटर्न को ई-वेरिफाई कर लेते हैं,तो ट्रांजेक्शन आईडी और रसीद संख्या के साथ एक सफलता संदेश प्रदर्शित होता है।
  • इस प्रकार आपको e-filing portal पर पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी नोटिफिकेशन मिलेगा।Read More :- https://www.uppoliceresults.co.in/epfo-pension-policy-2023/

Conclusion :-

उम्मीद करती हूं दोस्तों आज का आर्टिकल जिसमें मैंने ITR Filing News के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया है,आपको बेहद पसंद आया होगा,ऐसे ही यूजर फ्रेंडली आर्टिकल्स के लिए हमारी साइट पर लगातार विजिट करते रहें,और अपने प्यारे प्यारे प्रश्न हमें कमेंट के जरिए पूछना ना भूले.धन्यवाद !