NPS tax saving: एनपीएस में योगदान के तहत वेतनभोगी कर्मचारी को 50,000 रुपये तक की अधिक कर बचत का विकल्प मिलता है।
NPS tax saving: रिटायरमेंट के बाद बिना किसी तनाव के बचने के लिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके पास दैनिक आय हो।रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम अच्छा विकल्प है।इसमें रोजाना निवेश से करोड़ों रुपये का फंड तैयार किया जा सकता है।वहीं, 60 साल की उम्र के बाद गुजारे के लिए पेंशन मिल सकती है।एनपीएस का एक और लाभ यह है कि यह कर बचत के लिए एक सुखद विकल्प है।इसमें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD (1B) के तहत आप 50,000 रुपये तक के निवेश पर अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं।
एनपीएस सरकारी और निजी तिमाही के कर्मचारियों के लिए सरकार और पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण की एक निवेश योजना है।नौकरी की अवधि के लिए इस पर निवेश करने पर, किसी को 60 वर्ष की आयु पर एकमुश्त सेवानिवृत्ति निधि और बाद में वार्षिकी लाभ प्राप्त होता है।एन्यूटी गेन से रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन मिलती है।आयकर अधिनियम के खंड 80CCD के तहत, NPS खाते में कर कटौती का लाभ प्राप्त करना है।
NPS Scheme: नेशनल पेंशन स्कीम के तहत करें निवेश,रिटायरमेंट के बाद मिल सकता है ₹50000 प्रति माह पेंशन।
NPS: कैसे, कितनी टैक्स में छूट
यह पेंशन योजना खंड 80CCD के उप-खंड 80CCD (1) के नीचे जमा पर कर छूट प्रदान करती है।वेतनभोगी कर्मचारी अपने कुल लाभ का 20% तक पेंशन खाते में जमा करके अपनी आय और स्व-किराए पर चरित्र के 10% तक की छूट प्राप्त कर सकता है, जो कि अधिकतम 1.5 लाख रुपये है।इसके अलावा, एक अन्य सब-सेगमेंट 80CCD (1B) भी है, जिसके तहत प्रत्येक वेतनभोगी कर्मचारी और स्व-किराए पर लिया गया व्यक्ति अपनी ओर से NPS खाते में जमा करके अतिरिक्त 50,000 रुपये तक कर छूट का लाभ उठा सकता है।इस तरह कर्मचारी एनपीएस में निवेश पर 2 लाख रुपए तक टैक्स छूट का लाभ ले सकता है।
NPS: नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आप भी छोटी सी अमाउंट को बदल सकते हैं 2 करोड़ में, जानिए पूरी स्कीम।
एंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर भी टैक्स छूट
एनपीएस खाते में व्यावसायिक उद्यम के माध्यम से किए गए योगदान पर उप-चरण 80CCD (2) के तहत कर छूट का लाभ उठाया जा सकता है।इसमें फंडिंग की सबसे ज्यादा पाबंदी कर्मचारी की कमाई का 10 फीसदी है।अब इसमें कोई वित्तीय प्रतिबंध नहीं है।आपको बता दें, 18 से 60 साल की उम्र का कोई भी वेतनभोगी पात्र एनपीएस का हिस्सा बन सकता है।पहले यह केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन 2009 से यह योजना निजी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए खोल दी गई।किसी भी निकटतम वित्तीय संस्थान शाखा में जाकर खाता खोला जा सकता है।
NPS: खुलते हैं दो अकाउंट
NPS योजना के अंतर्गत दो तरह के बिल Tier-I और Tier-II खोले जाते हैं।टियर-I एक सेवानिवृत्ति खाता है, जिसे खोलना प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के लिए अनिवार्य है।दूसरी ओर, टियर-II एक स्वैच्छिक खाता है, जिसमें कोई भी कर्मचारी अपनी ओर से निवेश करना शुरू कर सकता है और किसी भी समय नकद निकाल सकता है।