Pension scheme: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला पेंशन योजना में 15,000 वेतन सीमा को किया रद्द

Pension scheme: सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्रीय पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन को बरकरार का गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 2014 से पहले विस्तारित पेंशन कवरेज को ना आने वाले पात्र कर्मचारियों को भी अगले 6 महीने में इसका हिस्सा बनने का मौका दे रहा है साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के लिए ₹15000 प्रति माह से अधिक की वेतन का 1.16% योगदान अनिवार्य किया गया था जिसे अब रद्द कर दिया गया है।

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सुप्रीम कोर्ट का आदेश (Supreme court)

Supreme court: भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्रीय पेंशन योजना को बरकरार रखा है साथ ही इस योजना में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ संशोधन भी किए गए हैं 2014 में इस योजना के तहत 15000 से अधिक वेतन वाले कर्मचारियों को 1.16% योगदान देना अनिवार्य था जिसे अब रद्द कर दिया गया है।

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कर्मचारी पेंशन योजना (Employee Pention yojana)

Employee Pention yojana: केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वर्ष 2014 में कर्मचारी पेंशन योजना बनाई गई थी जिसके तहत कर्मचारियों को पेंशन का लाभ दिया जाता था इसी के लिए 15,000 से अधिक वेतन वाले कर्मचारियों से 1.16% योगदान अनिवार्य किया गया था अब इस योजना में सुप्रीम कोर्ट द्वारा संशोधन किया गया है।

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केंद्रीय कर्मचारी दे सकेंगे योगदान (Pention Scheme)

Pention Scheme: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 1 सितंबर 2014 तक ईपीएस में मौजूद समस्त कर्मचारियों को उनके वास्तविक वेतन का 8.33% योगदान दे पाएंगे पहले योगदान सीमा 15000 थी लेकिन अब कर्मचारी जितना चाहे उतना योगदान कर सकेंगे और अधिक लाभ पा सकेंगे।

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कर्मचारी पेंशन योजना संशोधन (Amendment)

Amendment: सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2014 में चलाई गई केंद्रीय कर्मचारी पेंशन योजना को कानूनी रूप से वैध करार कर दिया गया है हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस योजना में कुछ बदलाव किए गए हैं साथ ही कर्मचारियों को इसका लाभ पाने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बड़ी राहत दी गई है। सरकार पेंशन कोष ईपीएफओ के केंद्रीय बोर्ड ने अब एक बैठक बुलाई है ताकि अदालत के फैसले को लागू करने को लेकर आगे बढ़ा जा सके।