PMKSN: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त जारी की है और अब किसान योजना की अगली या 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. यह जानने के लिए पढ़ें कि सरकार कब जारी करेगी पीएम किसान की अगली किस्त।
पीएम किसान 13वीं किस्त की तारीख
पहली किश्त रु. इस योजना के तहत किसानों को 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच 2000, दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच और वर्ष की तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच हस्तांतरित की जाती है।पिछले साल तीसरी किस्त 1 जनवरी को जारी की गई थी इसलिए संभावना है कि इस बार भी सरकार जनवरी में पैसा ट्रांसफर करेगी। हालांकि इस बारे में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।जिन किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए पंजीकरण नहीं कराया है , वे अभी कर सकते हैं ताकि उन्हें अगली किस्त भी मिल सके।
पीएम किसान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
मूल रूप से, योजना के लिए पंजीकरण करने के दो तरीके हैं एक ऑफ़लाइन है और दूसरा ऑनलाइन है; मतलब की आप इसमें आवेदन करने की इच्छा रखते है तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनो तरह से आवेदन कर सकते है।
पीएम किसान ऑफलाइन पंजीकरण प्रक्रिया
पीएम किसान योजना के लिए पंजीकरण कराने के लिए किसानों को स्थानीय राजस्व अधिकारी (पटवारी) या राज्य सरकार द्वारा नामित नोडल अधिकारी के पास जाना होगा। इसके अलावा, वे पंजीकरण के लिए निकटतम सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) से संपर्क कर सकते हैं। आपको बस सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को ले जाना है और सीएससी के प्रभारी अधिकारी को जमा करना है।
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पीएम किसान ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया
स्व-पंजीकरण के लिए पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। अब होमपेज के दाईं ओर ‘किसानों का कोना’ अनुभाग देखें। इसके बाद ‘नए किसान पंजीकरण’ पर क्लिक करें। यहां आपको दो विकल्प मिलेंगे- ग्रामीण किसान पंजीकरण और शहरी किसान पंजीकरण। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो पहला विकल्प चुनें अन्यथा दूसरा विकल्प चुनें।
पीएम-किसान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
मोबाइल नंबर
जमीन के कागजात
बैंक के खाते का विवरण
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पीएम किसान के लिए कौन पात्र है?
जिन किसानों के नाम कृषि योग्य भूमि है वे इस योजना के पात्र हैं :
शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के किसान
पीएम किसान के लिए कौन पात्र नहीं है?
- संस्थागत भूमिधारक
- जो वर्तमान में कार्यरत या सेवानिवृत्त अधिकारी या राज्य/केंद्र सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों/सरकारी स्वायत्त निकायों के कर्मचारी हैं।उच्च आर्थिक स्थिति वाले योजना के लिए पात्र नहीं हैं
- आयकर देने वाले किसान
- संवैधानिक पद धारण करने वाले
- पेशेवर जैसे वकील, डॉक्टर, इंजीनियर आदि।
- जिन्हें 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन मिलती है