PM Kisan Mandhan Yojana:– बता दें कि जिन किसान भाईयों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत खाता है तो बिना किसी कागजी कार्रवाई के सीधे किसानों के लिए पेंशन स्कीम पीएम किसान मानधन में वे रजिस्टर्ड हो जाएंगे. इस योजना में 60 साल के बाद प्रत्येक महीने 3 हजार रुपये यानी 36 हजार रुपये सालाना पेंशन दी जाती है. हालाकि योजना में अप्लाई करने की क्या प्रक्रिया है? योग्यता क्या होनी चाहिए? साथ ही योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता क्या हैं? साथ ही PM-KMY में आवेदन करने के लिए क्या दस्तावेज चाहिए ? इन सब पे चर्चा शुरू करते हैं. स्टेप बाय स्टेप !
PM Kisan Mandhan Yojana
PMSYM login:-अगर आप किसानी करके अपनी जिंदगी का गुजर बसर करते हैं.तो बता दे कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना(PMKMY-Pradhan Mantri Kisan Maan-dhan Yojana) आपके लिए बहुत काम की है. मालूम हो कि इस योजना में देश के करीब 22 लाख किसान शामिल हो चुके हैं. इस योजना के लाभ की बात करें तो इसके तहत 60 साल की उम्र पूरी होने पर आप सालाना 36000 रुपये की पेंशन पा सकते हैं. इसके लिए आपको 55 साल की उम्र से 200 रुपये प्रतिमाह तक का प्रीमियम भरना शुरू कर सकते हैं. और अगर चाहें तो मुफ्त में भी इसका फायदा उठा सकतें है.
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Note:- अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Scheme) का लाभ पा रहे हैं. तो उसी पैसे में से सीधे किसान पेंशन का प्रीमियम कटवा सकते हैं.सरकार पीएम किसान योजना के 6000 रुपये में से प्रीमियम काट लेगी.यानी आपकी जेब से एक भी पैसा नहीं लगेगा.
जानिए क्या है मानधन योजना (What is Pradhan Mantri Kisan Maan-dhan Yojana)
PMSYM CSC Login:– दरअसल पीएम किसान मानधन योजना किसानों के लिए मोदी सरकार की ओर से शुरू की गई एक पेंशन स्कीम है. इसके जरिए किसानों को 60 साल की आयु पूरी होने पर हर साल 36000 रुपये पेंशन दी जाएगी. इसका लाभ उन 12 करोड़ किसानों को मिलेगा, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य जमीन है. पेंशन मिलने के दौरान अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पति/पत्नी द्वारा प्राप्त पेंशन का 50 फीसदी लेने का हकदार होगा. बशर्ते कि वह पहले से ही इस स्कीम का लाभार्थी न हो.
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जानिए कौन ले सकते हैं योजना का लाभ(PM Kisan Mandhan Yojana in hindi)
- न्यूनतम 18 और अधिकतम 40 वर्ष की उम्र में आवेदन किया जा सकता है.
- सिर्फ 2 हेक्टेयर (5 एकड़) तक की खेती योग्य भूमि वाले सभी छोटे और सीमांत किसान.
- साथ ही जिनका नाम 01.08.2019 तक राज्यों के भूमि रिकॉर्ड में दर्ज हों.
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PM-KMY में आवेदन करने के लिए दस्तावेज
- किसान/पति/पत्नी का नाम और जन्मतिथि.
- बैंक खाता संख्या (आईएफएससी/एमआईसीआर कोड)
- मोबाइल नंबर और आधार संख्या.
- पीएम किसान स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है तो खसरा-खतौनी की नकल लगेगी.
- 2 फोटो और बैंक की पासबुक की भी जरूरत होगी.
- रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनाया जाएगा.
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