PM Kisan Mandhan Yojana: किसानों को हर महीने मिलेंगे 3 हजार रुपये, बस पूरा करें ये छोटा सा काम !

PM Kisan Mandhan Yojana: किसानों के लाभ को बढ़ाने के लिए मुख्य अधिकारी समय-समय पर कई योजनाएं शुरू करते रहते हैं।पीएम किसान मानधन भी ऐसी ही योजना है।इसके तहत 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को हर महीने तीन हजार रुपये पेंशन के तौर पर दिए जाते हैं.

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PM kisan Mandhan Yojana

18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के किसान इस योजना का पालन कर सकते हैं।स्थिति यह है कि उन किसानों के पास हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए।अगर आप 18 साल के हैं और इस योजना का हिस्सा हैं, तो आपको हर महीने 55 रुपये जमा करने होंगे।साथ ही,यह राशि 30 वर्ष की आयु में 110 रुपये और 40 वर्ष की आयु में 200 रुपये हो जाएगी।यह राशि किसान को 60 साल की उम्र तक देनी होगी।

मानधन योजना के लिए करवाएं रजिस्ट्रेशन

  • सबसे पहले आपको अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा।
  • यहां आपको अपनी खुद की और परिवार की वार्षिक आय और अपनी जमीन से जुड़ी सभी फाइलों को पोस्ट करना चाहिए।
  • पैसे लेने के लिए, आपको अतिरिक्त रूप से अपने वित्तीय संस्थान खाते की जानकारी प्रदान करनी चाहिए।
  • उसके बाद वहां निर्धारित आवेदन पत्र को अपने आधार कार्ड के साथ लिंक करें।
  • इसके बाद आपको पेंशन खाता संख्या दी जाएगी।

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किसान मानधन योजना का लाभ

किसान मानधन योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं।अगर आपको ऑफलाइन साइन अप करना है तो आपको अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाना होगा।वहां आपको पूछे गए दस्तावेज़ों को रखने की आवश्यकता हो सकती है।इसके अलावा आप जिस वेब तरीके से maandhan.in पर विजिट करते हैं उसके बाद वहां आपको सेल्फ एनरोलमेंट करना होता है।यहां लगभग सेल नंबर, ओटीपी आदि के आंकड़े आपसे लिए जा सकते हैं।

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किसान कितनी उम्र से इसका उपयोग कर सकते

किसान 60 साल की उम्र के बाद इस योजना का लाभ ले सकेंगे,यह राशि वृद्ध किसानों को पेंशन के रूप में दी जाएगी।किसानों के खाते में हर महीने 3 हजार रुपये की राशि भेजी जाएगी।अगर इसकी गणना सालाना की जाए तो किसानों को पेंशन के तौर पर 36 हजार रुपये दिए जा सकते हैं.इस राशि से किसान अपने पुराने जमाने को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं।दरअसल, कई किसान पुराने जमाने में खेती करने में सक्षम नहीं हैं।इनमें से एक स्थिति में इस राशि की सहायता से वृद्ध किसान अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं।

क्या है योजना के नियम ?

छोटे और सीमांत किसान अपने जीवन की अवधि के लिए यह कार्य करते हैं।खेती छोड़ने में उनके पास कुछ नहीं बचा है।ऐसे लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है।योजना के तहत किसानों को 60 साल की उम्र के बाद महीने के हिसाब से 3000 रुपये पेंशन मिलती है।अगर किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है।योजना का सदस्य बनने के समय 60 वर्ष की आयु तक पेंशन निधि के भीतर किसान को अपनी आयु के आधार पर माह दर माह 55 से 200 रुपए का अंशदान करना होगा।18 वर्ष की आयु में योजना का सदस्य बनने वाले किसान को माह दर माह 55 रुपये तथा 40 वर्ष की आयु में योजना का सदस्य बनने वाले किसान को 200 रुपये की किश्त देनी होगी।अधिकारी भी अपनी ओर से अपने योगदान के समान अंशदान कर सकते हैं।

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