PPF Account Closed :- जैसा कि आप सभी जानते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड देश में सबसे लोकप्रिय निवेश में से एक है! इसमें आप 15 साल के लिए निवेश कर सकते हैं. अकाउंट को चालू रखने के लिए जमाकर्ता को वित्तीय वर्ष में कम से कम ₹500 जमा करने करना पड़ता है. समय रहते ना जमा किया तो खाता ऑटोमेटिक इन एक्टिव हो जाता है। चुकीं केंद्र सरकार की यह योजना अपने गारंटीड रिटर्न के लिए मशहूर है, क्योंकि इसका रिटर्न दूसरे किसी निवेश पर मिलने वाले रिटर्न से बहुत ज्यादा है।
PPF Account Closed
महंगाई के इस दौर में पीपीएफ निवेश एक सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प है, यदि आपने पीपीएफ में निवेश किया है, और आपका अकाउंट किसी कारण बस बंद हो गया है। तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका किया गया निवेश पूरी तरह सुरक्षित है, और आप अपने अकाउंट को दोबारा आसानी से चालू भी करा सकते हैं। आइए अब हम आपको यह बताएं कि अगर आपका पीपीएफ अकाउंट बंद हो गया है, तो उसे दोबारा रिओपन करवाने की क्या प्रक्रिया है !लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर अकाउंट इन एक्टिव क्यों हो जाता है?PPF vs NPS: जानिए कैसे आप PPF और NPS में निवेश कर सकते है, सबको मिलेगा फायदा
पीपीएफ अकाउंट INACTIVE होने का कारण !
ऐसे दोबारा चालू करें खाता :- चुकी पीपीएफ में एक निवेशक सालाना अपने खाते में डेढ़ लाख रुपए तक जमा कर सकता है, ऐसे में अगर किसी व्यक्ति का पीपीएफ खाता इन एक्टिव हो गया है, तो उसे दोबारा शुरू भी कर सकता है, उसके लिए उस व्यक्ति को हर फाइनेंसियल ईयर में मिनिमम ₹500 जमा नहीं करने परते हैं, नहीं तो उसके खाते को निष्क्रिय मान लिया जाता है। ऐसे खाते को फिर से शुरू करने के लिए अकाउंट होल्डर को उस बैंक या डाकघर शाखा में एक एप्लीकेशन देना पड़ता है जहां उसने खाता खोला है एप्लीकेशन अकाउंट खोलने के 15 साल के दौरान किसी भी समय जमा किया जा सकता है।PPF Accidental Plan 2022-23 : आप की मौत के बाद आपके पीपीएफ अकाउंट का क्या होगा हस्र, जानिए आज के पोस्ट में !
ऐसे रुक जाता है पीपीएफ खाता !
अगर पीपीएफ खाता धारक किसी वित्त वर्ष में न्यूनतम रकम खाते में नहीं डालते हैं या डालना भूल जाते हैं, तो यह खाता रुक जाता है। पीपीएफ में 15 साल बाद मैच्योरिटी की अवधि खत्म होने पर अन्नदाता को ब्याज सहित अपनी रकम मिलती है। यह ब्याज हर साल बैलेंस में जुड़ता है, बंद पड़े पीपीएफ खाते के साथ ही यह बात लागू होती है। सरकार समय-समय पर ब्याज दरें तय करती हैं, क्योंकि मैच्योरिटी की तारीख से पहले बंद पड़े पीपीएफ खाते को अस्थाई रूप से बंद नहीं कराया जा सकता। हालांकि अगर कोई इसे चालू करना चाहता है तो मैच्योरिटी की तारीख से पहले कभी भी यह काम किया जा सकता है, मैच्योरिटी की तारीख की पासबुक में mension होती है !EPF Latest Update: EPF, GPF और PPF में क्या है अंतर, किस पर कितना मिलता है ब्याज? जानिए पूरी जानकारी!
पीपीएफ की ब्याज दरें !
बता दें कि सरकार हर तिमाही की शुरुआत में पीपीएफ पर ब्याज की दर तय करती है अभी यह दर 7.10% है हर साल के 31 मार्च को ब्याज का भुगतान किया जाता है. अगर दोबारा अकाउंट एक्टिव करवाने की प्रक्रिया की बात करें तो एप्लीकेशन जमा करने के बाद आपका बैंक या पोस्ट ऑफिस या देखने के लिए जांच करेगा कि क्या 15 साल का समय बीत चुका है वेरिफिकेशन सही होने पर आपका पीपीएफ खाता फिर शुरू कर दिया जाएगा हालांकि यदि 15 साल का समय खत्म हो गया है तो अकाउंट फिर से चालू नहीं किया जा सकता।PF Money Withdrawal : छठ पूजा से पहले पीएफ खाते में जमा हो सकती है ब्याज की रकम, ये रहा बैलेंस चेक करने का तरीका !
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