UP Ration Card New Rules: यूपी सरकार ने राशन कार्ड धारकों से कहा है कि वे अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें।सरकार ने पहले राशन कार्ड जमा करने की तारीख 19 मई निर्धारित की थी, जिसे अब बढ़ाकर 24 मई कर दिया गया है।इसके साथ ही सरकार ने नियमावली भी जारी की है, जिसके आधार पर यह तय किया जा सकेगा कि कौन पात्र है और कौन अपात्र।
Ration Card Rules Update: अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है।यदि आपने सरकार के पुराने से दूर स्थानांतरित होकर राशन योजना का अतिरिक्त लाभ लिया है, तो अब सरकार आप पर शिकंजा कस सकती है।दरअसल राशन कार्ड को लेकर सख्ती दिखाते हुए सकारात्मक शर्तों के तहत राशन कार्ड छोड़ने का नियम बनाया गया है.अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो आपके खिलाफ आंदोलन हो सकता है।
उत्तर प्रदेश में अपात्र राशन कार्डधारियों के विरोध में ऐसा करने की तैयारी की गई थी।इन कार्डधारियों से राशन कार्ड (यूपी में राशन कार्ड समर्पण) छोड़ने का अनुरोध किया गया था।सरकार ने इसकी पात्रता भी जारी कर दी है।इसके तहत राशन कार्ड छोड़ने की मांग लगातार की जा रही थी।बताया जा रहा है कि अब तक आठ लाख अपात्र कार्ड रद्द किए जा चुके हैं।
EPFO News: ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स की बढ़ेगी Pension! सरकार ने दिया बड़ा बयान.
राशन कार्ड की पात्रता के नियम
- उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- परिवार की मुखिया महिला होनी चाहिए।
- अपने स्वयं के परिवार का मासिक मुनाफा 15,000 रुपये से कम होना चाहिए।
- यदि मुखिया पुरुष है तो जो असाध्य रोग से ग्रसित है अथवा जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक है तथा स्वयं के परिवार का चक्कर लगा रहा है तथा स्वयं के परिवार का मासिक लाभ नहीं होता है 15,000 रुपये से अधिक।
- परिवार की महिला मुखिया की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
- जिस परिवार के पास 2 हेक्टेयर से कम सिंचित भूमि हो
इन लोगों को राशन कार्ड सरेंडर
- जिनके पास चार पहिया वाहन है, उनका राशन कार्ड सरेंडर किया जाए।
- राशन कार्ड धारकों के पास अब ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में एक 100 आयताकार मीटर में बना पक्का आवास नहीं होना चाहिए।
- सरकारी कर्मचारी को कार्ड छोड़ना होगा।
- जो लोग प्रॉफिट टैक्स के दायरे में आते हैं उन्हें कार्ड छोड़ना भी पड़ सकता है।
- जिनके पास पक्के घर हैं, उनके घरों का एसी और पांच किलोवाट या अतिरिक्त क्षमता की जनरेटर इकाइयाँ हैं, उन्हें कार्ड लगाना चाहिए।
- ऐसे परिवार जिनके पास 80 आयताकार मीटर का कोई भी औद्योगिक क्षेत्र कार्ड के लिए पात्र नहीं है।
- शहर के अपने परिवार का वार्षिक लाभ तीन लाख से अधिक होने पर कार्ड को सरेंडर करना होगा।
- हाथ लाइसेंस धारकों को राशन कार्ड छोड़ना होगा