Gratuity and Pension:सरकार ने प्रमुख कर्मियों को दीपावली पर बोनस और डीए बढ़ोतरी का तोहफा देने के साथ ही सख्त निर्देश जारी किया है।इस नए नियम के तहत कर्मियों की एक गलती से उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी पर रोक लग सकती है।आइए जानते हैं नए नियमों के बारे में।
Gratuity & Pension New Rule : प्रधान कर्मियों को डीए और बोनस देने के बाद अब सरकार ने एक मुख्य नियम में बदलाव किया है।दरअसल, सरकार ने कर्मियों को सख्त चेतावनी भी जारी की है।अगर कर्मी इस बात को भूल जाते हैं तो उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी से वंचित होना पड़ सकता है।दरअसल, सरकार ने कर्मचारियों के काम को लेकर चेतावनी जारी की है. अगर कोई कर्मचारी काम में लापरवाही करता है तो सरकार के नए नियम एक अनुसार, रिटायरमेंट के बाद उसके पेंशन व ग्रेच्युटी रोकने का निर्देश दिया गया है. यह आदेश केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू रहेगा, लेकिन आगे जाकर इस पर राज्य भी अमल कर सकते हैं.
EPF Update: जल्द पीएफ वेतन सीमा में होने वाली है वृद्धि , जानिए क्या पड़ेगा इससे आप पर असर।
PM Kisan Yojana: इन गलतियों से अटक सकती है आपकी अगली किस्त, जानिए कैसे बचें।
सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
केंद्र सरकार ने आज केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 के तहत एक अधिसूचना जारी की है।आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इन दिनों सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम आठ में संशोधन किया था, जिसमें नए प्रावधान जोड़े गए थे। इस अधिसूचना में कहा गया है कि यदि प्रमुख कर्मचारी अपनी सेवा में किसी स्तर पर कोई गंभीर अपराध या लापरवाही करता है,दोषी पाए जाने पर सेवानिवृत्ति के बाद उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन रोक दी जाएगी।उल्लेखनीय है कि संशोधित नियमों की जानकारी केंद्र की ओर से सभी संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है।इतना ही नहीं, यह भी साफ किया है कि जिम्मेदार कर्मियों के बारे में जानकारी मिलने पर उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने की कार्रवाई की जाए।यानी इस बार इस नियम को लेकर अधिकारी सख्त हैं।
जानिए कौन करेगा इस पर कार्रवाई ?
ऐसे अध्यक्ष जो सेवानिवृत्त कर्मियों की नियुक्ति प्राधिकारी के भीतर चिंतित थे, उन्हें ग्रेच्युटी या पेंशन रोकने का अधिकार दिया गया था।संबंधित मंत्रालय या शाखा जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी नियुक्त किया गया है, से जुड़े सचिवों को भी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार दिया गया है।यदि कोई कर्मी लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग से सेवानिवृत्त हुआ है तो जिम्मेदार कर्मियों की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन एवं ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार सीएजी को दिया गया है।
आगे की क्या है योजना ?
जारी नियम के अनुसार यदि इन कर्मियों के विरुद्ध कार्य के दौरान कोई विभागीय या न्यायिक कार्रवाई की जाती है तो इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को देना अनिवार्य होगा।
अगर किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद फिर से नियुक्त किया जाता है, तो उसके लिए भी समान नियम लागू होंगे।यदि किसी कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी का प्रभार ले लिया है और जिम्मेदार पाया जाता है तो उससे पेंशन या ग्रेच्युटी की पूरी या आंशिक राशि वसूल की जा सकती है।शाखा को हुए नुकसान के आधार पर इसका आकलन किया जा सकता है।प्राधिकरण चाहे तो कर्मचारी की पेंशन या ग्रेच्युटी को पूरी तरह या फिर बंद कर सकता है।