TDS on PF Interest Update : 2023 में टैक्स फ्री नहीं रह गया EPF ! 1 मिनट में जानिए सब कुछ…!

TDS on PF Interest Update :- क्या रिटायरमेंट के बाद भी Provident Fund में जमा अकाउंट में मिलने वाले इंटरेस्ट रेट पर Tax Liability बनती है या नहीं. चलिए आपको इसके बारे में पूरी सच्चाई बताएं.! अगर आप हाल ही में रिटायर हुए हैं और जल्द ही रिटायरमेंट लेने की योजना का प्लान कर रहे हैं. तो यह जानकारी आपके लिए बेहद खास है.क्योंकि अक्सर लोग अपने रिटायरमेंट के लिए कई तरह की प्लानिंग करते रहते हैं. इसी के साथ वह कई तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान में भी कहीं ना कहीं निवेश करते ही रहते हैं तथा कई तरह की योजनाओं में समय-समय पर भागीदारी का हिस्सा बनते हैं. तो चलिए यही संबंध में आपके साथ जानकारी साझा कर दी जाए..

TDS on PF Interest Update

TDS on PF Interest Update

Provident Fund यानी आपका वह पैसा जिसे रिटायरमेंट के बाद जमा करके आप एक सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल को एंजॉय करना चाहते हैं. खास करके नौकरी पेशा के लिए यह पैसा आज की तारीख में काफी मायने रखता है, लेकिन कई बार लोग विड्रोल करके अपनी जमा पूंजी को कहीं ना कहीं कम कर लेते हैं.

वहीं कुछ लोगों का मानना है कि बाकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के मुकाबले इसमें ज्यादा ब्याज मिलता है.तो ज्यादा पैसा निवेश करना भी आपके लिए बेहद जरूरी है.हालांकि दोनों ही बातों पर अगर गौर किया जाए. तो काफी लोग यह प्रश्न पूछते हुए मालूम पड़ते हैं, कि उनका EPF वाला पैसा टैक्स फ्री है या नहीं?Read More :- UP RTE Admission 2023-24 : [Application Form] Online Date, Age Limit, Result…(Read More)

आपका जवाब हां और ना दोनों में हो सकता है. इपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट 2.5 Lakh रुपए से ऊपर पैसे पर मिलने वाले ब्याज के टैक्सेशन पर डिपेंड करता है.1 अप्रैल 2022 से मोदी सरकार ने नियमों में परस्पर बदलाव कर दिया.मतलब एक April 2022 से आपके इपीएफ अकाउंट पर जमा होने वाले पैसे पर जो ब्याज मिलेगा उसे पर टैक्स ऑटोमेटिक तरीके से लग ही रहा होगा.Read More :- AICPIN July 2023 : हों गया कन्फर्म ! DA में ताबड़तोड़ हो गया 9% का उछाल, सैलरी में होगा जोरदार इज़ाफा….!

EPF ब्याज पर टैक्स का हिसाब किताब !

मोदी सरकार ने प्रोविडेंट फंड अकाउंट का ज्यादा फायदा उठाने वालों की वजह से यह कदम उठा लिया है, क्योंकि फाइनेंशियल एक्ट 2021 में नया प्रावधान जोड़ा गया. ऐसे भी अगर कोई कर्मचारी गवर्नमेंट फंड में एक वित्तीय वर्ष में ढाई लाख रुपए से ज्यादा का कॉन्ट्रिब्यूशन करता है. तो ढाई लाख रुपए से ऊपर डिपॉजिट पर मिले ब्याज पर टैक्स नहीं चुकाना होगा.ऐसे में मान लीजिए अगर ₹300000 अकाउंट में है तो अतिरिक्त ₹50000 पर मिले ब्याज पर टैक्स भरना ही पड़ेगा.यह एक Financial Year में जमा राशि के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है.Read More :- EPFO: अब आप भी घर बैठे जान सकेंगे अपने पीएफ खाते का बैलेंस जानिए पूरा तरीका।

ये रहा Clause को समझने का नया तरीका !

मान लीजिए कि एक शख्स ने 2020 में रिटायरमेंट ली तथा रिटायरमेंट के बाद 2020 से लेकर 2023 तक 3 सालों में उन्होंने अपने पीएफ अकाउंट में पैसे विड्रोल नहीं किया. पीएफ अकाउंट पर मिलने वाले अमाउंट में उन्हें ब्याज की दर मिलती रहेगी. ऐसी स्थिति में साल 2020 से पहले वहां कमाए हुए पैसे भर व्यक्ति को कभी भी इंटरेस्ट के तौर पर नहीं देने पड़ेंगे. वहीं अगर बात साल 2020 से 2023 की की जाए. तो इन तीन सालों के अमाउंट पर कमाए गए इंटरेस्ट पर व्यक्ति की टैक्स लायबिलिटी ऑटोमेटिक तरीके से बनती है.जिसपर उन्हें टैक्स की राशि अदा करनी होगी.Read More :- EPFO Date of Exit : 2023 में अपने EPF अकाउंट में अब खुद से अपडेट कर सकते हैं एक्जिट डेट, जानें- स्टेप-बाय-स्टेप प्रॉसेस?

Conclusion :-

उम्मीद करती हूं दोस्तों आज का आर्टिकल जिसमें मैंने TDS on PF Interest Update के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया है,आपको बेहद पसंद आया होगा,ऐसे ही यूजर फ्रेंडली आर्टिकल्स के लिए हमारी साइट पर लगातार विजिट करते रहें,और अपने प्यारे प्यारे प्रश्न हमें कमेंट के जरिए पूछना ना भूले.धन्यवाद !