ATM से कटे-फटे नोट बदलवाने के लिए बैंक लाया नया प्रोसेस? कितने नोट बदले जा सकते हैं एक बार में, जानिए।

ATM Update:कई बार एटीएम से पैसे निकालने के दौरान कटे-फटे नोट मिल जाते हैं।अक्सर लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एटीएम से निकाले गए कैश को कहां से बदला जाए।आज हम आपको बताते हैं कि किन किन तरीकों से एटीएम से निकाले गए कैश को बदला जा सकता है।कई बार एटीएम से कैश निकालने के दौरान कटे-फटे नोट निकल आते हैं।फटा हुआ नोट देखकर लोग टेंशन में आ जाते हैं और सवाल करने लगते हैं कि अब इस नोट का क्या होगा?क्योंकि दुकानदार कटे-फटे नोट लेने से साफ मना कर देते हैं।लेकिन ऐसे मामलों में घबराने की जरूरत नहीं है।यदि आपके पास कटे-फटे नोट हैं, तो आप उन्हें बदलने के लिए बैंक में आसानी से जा सकते हैं।इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है।

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RBI ने बनाया है ये नया नियम

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एटीएम से कटे-फटे पुराने नोटों को अपडेट करने के लिए नियम बनाए हैं।नियमों के मुताबिक, बैंक एटीएम से निकाले गए कटे-फटे नोटों को अपडेट करने से मना नहीं कर सकता।

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आप इसे आसानी से एक्सटेंड कर सकते हैं

इसके लिए अब आपको किसी लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा।रिजर्व बैंक ने जुलाई 2016 में एक सर्कुलर में कहा था कि अगर बैंक खराब नोट बदलने से इनकार करते हैं तो उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।यह नियम सभी वित्तीय संस्थान शाखाओं के लिए प्रासंगिक है।रिजर्व बैंक के मुताबिक अगर एटीएम से कोई गलत नोट निकलता है तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की होती है,यदि नोट में कोई गड़बड़ी है तो बैंक कर्मियों के माध्यम से उसकी जांच कराएं।यदि शब्द के आगे महात्मा गांधी का सीरियल नंबर, वॉटरमार्क और राज्यपाल की शपथ दिखाई देती है, तो वित्तीय संस्थान को किसी भी स्थिति में शब्द को बदलने की आवश्यकता होगी।

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नोट बदलने की है एक तय सीमा

रिजर्व बैंक कटे-फटे नोटों के संबंध में समय-समय पर सर्कुलर जारी करता रहता है।आप इस तरह के नोटों को किसी भी वित्तीय संस्थान विभाग या आरबीआई कार्यस्थल पर आसानी से बदलवा सकते हैं।हालांकि, नोट बदलने के लिए एक सख्त और तेज़ प्रतिबंध भी है।रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक कोई एक बार में ज्यादा से ज्यादा 20 नोट बदलवा सकता है।साथ ही उन नोटों की पूरी फीस अब 5000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।हालांकि, बुरी तरह से जले, कटे-फटे नोटों को बदला नहीं जा सकता।ऐसे नोट केवल रिजर्व बैंक के कठिनाई कार्यालय में ही जमा किए जा सकते हैं।

बैंक में कटे-फटे नोट कैसे बदलें ?

एटीएम से कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए आपको उस वित्तीय संस्थान का दौरा करना होगा जिसके एटीएम से नोट निकाले गए हैं।वहां जाने के बाद, आपको एक यूटिलिटी लिखनी पड़ सकती है जिसमें आपको तारीख, समय और आस-पास लिखने की आवश्यकता हो सकती है जिसमें से नकदी निकाली गई थी।इसके बाद एटीएम से ट्रांजेक्शन स्लिप को भी यूटिलिटी से कनेक्ट करना होगा,यदि अब पर्ची जारी नहीं की गई है, तो सेल में संदेश दिखाना होगा।इसके बाद वित्तीय संस्थान आपके नोट बदल देगा।

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