Income Tax Return 2022 : काटा गया टैक्स, चाहते हैं रिफंड तो फॉलो करें ये आसान स्टेप्स; पाई-पाई का हिसाब मिलेगा !

Income Tax Return 2022 :- क्या आपको भी अभी तक टैक्स रिफंड का पैसा नहीं मिला है। तो आइए कुछ आसान उपाय और प्रोसेस जानते हैं जिसकी मदद से आप रिफंड का पैसा आसानी से पा सकते हैं। इसके लिए आपको टैक्स विभाग के पास रिक्वेस्ट देनी होगी इसका प्रोसेस कुछ यू हैं। आइए जानें….!

Income Tax Return 2022

Income Tax Return 2022
Income Tax Return 2022

Tax Refund Process :- टैक्सपेयर्स के लिए सीबीडीटी का संदेश, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी ने कहा है कि 1 अप्रैल 2022 से 31 अगस्त 2022 तक देश के 1.97 करोड टैक्सपेयर्स को 1.14 लाख करो रुपए का इनकम टैक्स रिफंड जारी किया गया है। इस संबंध में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट के जरिए यह बताया है कि सीबीडीटी द्वारा 1 अप्रैल 2022 से 31 अगस्त 2022 तक देश के 1.97 करोड टैक्सपेयर्स को 1.14 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स रिफंड जारी किया गया है। आम टैक्सपेयर्स के केस में 1.96 00998 लोगों को 1252 करो रुपए का रिफंड दिया गया है। कॉरपोरेट रिफंड के मामले में 146871 मामलों में 53158 करो रुपए का रिफंड जारी किया गया है।SSY Interest Rate 2022 : सुकन्या योजना में हों गए हैं कुछ अहम बदलाव ~ पढ़िए ख़बर !

टैक्स विभाग ने कहीं यह बात !

अब अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया है, लेकिन अभी तक रिफंड का पैसा पूरी तरह से नहीं मिला है। तो आप इसका स्टेटस आसानी से अब चेक कर पाएंगे। इसके लिए कुछ टिप्स बताए गए हैं। जिसका इस्तेमाल कर आसानी से रिफंड स्टेटस को चेक किया जा सकता है। बता दें कि स्टेप्स को फॉलो कर सरकारी इनकम टैक्स पोर्टल पर इनकम टैक्स रिफंड की स्थिति भी आप जान सकते हैं. यहां आपको यह भी दिखेगा कि किस तारीख को आपका टैक्स रिफंड जारी किया गया है. कितना पैसा रिफंड में जारी हुआ किस तारीख को यह क्लियर हुआ. इत्यादि…….!EPFO Rules 2022-23 : आ गया पेंशन स्कीम को लेकर नया रूल ! ये रहा नियम शर्तों की पूरी डिटेल !

ये रहा रिफंड लेने का तरीका।

  • आवेदक सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल के डैशबोर्ड पर जाएं और पेंडिंग एक्शन पर क्लिक करें !
  • एक नया टैब रिफंड रिमेनिंग अनपेड के नाम से नया टैब खुलेगा. इसके बाद रिफंड रीइश्यू पर क्लिक करें.
  • आपको एक अलग पेज पर भेजा जाएगा जहां आपको क्रिएट ए रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करना होगा.
  • ये सभी उपाय अपनाने से पहले आपको यह चेक करना होगा कि आईटीआर प्रोसेस हुआ है या नहीं.
  • यह तभी होगा जब आईटीआर भरे जाने के बाद उसे वेरिफाई किया जाएगा.
  • आईटीआर वेरिफाई नहीं होने पर वह अवैध घोषित हो जाता है. फिर रिफंड की उम्मीद रखना बेमानी है.EPFO: आप भी अब खुद बना सकेंगे अपना यूएएन नंबर, जानिए आसान स्टेप्स

यह रहें 5 कारण रिफंड में देरी के !

  • सबसे पहली बात रिटर्न दाखिल कर दिया गया, लेकिन उसे वेरिफाई नहीं करने पर टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा.
  • रिटर्न दाखिल करते वक्त उसमें दी गई जानकारी और फॉर्म 26 एएस यानी कि एनुअल स्टेटमेंट की जानकारी में कोई अंतर हो, तो रिफंड जारी नहीं होगा.
  • अगर कोई टैक्सपेयर आईटीआर में पिछले साल का टैक्स डिमांड की रिक्वेस्ट देता है, तो उसका रिफंड जारी नहीं होगा.
  • आईटीआर में दर्ज बैंक अकाउंट का वैलिडेशन नहीं होने पर भी टैक्सपेयर के खाते में रिफंड का पैसा जमा नहीं होगा.
  • आईटीआर भरे जाने के बाद अगर प्रोसेसिंग में कोई देरी हो जाए, तो भी रिफंड का पैसा नहीं मिलेगा.EPFO: अब आप भी घर बैठे जान सकेंगे अपने पीएफ खाते का बैलेंस जानिए पूरा तरीका।

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