Gratuity and Pension Rule 2022 : सरकार सख्त ! एक गलती और पेंशन-ग्रेच्युटी ख़तम, पढ़िए खबर !

Gratuity and Pension Rule 2022 :– सरकारी केंद्रीय कर्मियों के लिए बड़ी खबर ! सरकार ने बदला जरूरी नियम, खत्म होगी पेंशन और ग्रेच्‍युटी. सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस और डीए बढ़ोतरी का तोहफा देने के साथ उनके लिए एक सख्‍त निर्देश जारी किया है. इस नए नियम के तहत कर्मचारियों की एक गलती उनकी पेंशन और ग्रेच्‍युटी रोक सकती है। आइए नए नियम की तब्दीश से जांच करें !

Gratuity and Pension Rule 2022

Gratuity and Pension Rule 2022
Gratuity and Pension Rule 2022

Government Official Notification :– आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल में ही सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के रूल 8 में बदलाव किया था, जिसमें नए प्रावधान जोड़े गए हैं.इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर केंद्रीय कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी पाए जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेच्‍युटी और पेंशन रोक दी जाएगी. यह सभी जानकारी प्राधिकरणों को भेजने के बाद दोषी कर्मचारियों की जानकारी मिलती है तो उनकी पेंशन और ग्रेच्‍युटी रोकने की कार्रवाई शुरू की जाए. यानी सरकार इस बार इस नियम को लेकर सख्त है.EPS Pension Increase : EPFO सब्सक्राइबर को मिली इतनी बड़ी खुशखबरी, 333% बढ़ी EPS पेंशन

ऐसे होगी दोषी कर्मियों पर कार्रवाई !

वर्तमान नियमानुसार,अगर इन कर्मचारियों के खिलाफ कोई विभागीय या न्‍यायिक कार्रवाई हुई तो इसकी जानकारी भी संबंधित अधिकारियों को देना जरूरी होगा !अगर कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद फिर से नियुक्‍त हुआ है तो उस पर भी यही नियम लागू होंगे.अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्‍युटी का भुगतान ले चुका है और फिर दोषी पाया जाता है तो उससे पेंशन या ग्रेच्‍युटी की पूरी अथवा आंशिक राशि वसूली जा सकती है.इसका आकलन विभाग को हुए नुकसान के आधार पर किया जाएगा.हायर अथॉरिटी चाहे तो कर्मचारी की पेंशन या ग्रेच्‍युटी को स्‍थायी अथवा कुछ समय के लिए भी रोक सकता है.EPS 95 Scheme: ईपीएस-95 स्कीम से आप भी पा सकते है। मिनिमम पेंशन सहित कई सारी सुविधाएं

अब अंतिम आदेश से पहले लेना होगा सुझाव !

इस नियम के मद्देनजर, ऐसे स्थिति में किसी भी अथॉरिटी को अंतिम आदेश देने से पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से सुझाव लेना होगा. इसमें यह भी प्रावधान है कि किसी भी मामले में जहां पेंशन को रोका या निकाला जाता है, उसमें न्‍यूनतम राशि 9000 रुपये प्रति माह से कम नहीं होनी चाहिए, जो रूल 44 के तहत पहले से निर्धारित है.EPS Latest Rules : EPS का गणना नियम बदला, जानें अब 30,000 X 30/70 से कितनी होगी आपकी EPFO पेंशन

आखिर कार्यवाही करने का पावर किसके पास होगा ?

  • ऐसे प्रेसिडेंट जो रिटायर्ड कर्मचारी के अप्‍वाइंटिंग अथॉरिटी में शामिल रहे हैं, उन्‍हें ग्रेच्‍युटी या पेंशन रोकने का अधिकार दिया गया है.
  • ऐसे सचिव जो सम्बंधित मंत्रालय या विभाग से जुड़े हों जिसके तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी की नियुक्ति की गई हो, उन्हें भी पेंशन और ग्रेच्‍युटी रोकने का अधिकार दिया गया है.
  • अगर कोई कर्मचारी ऑडिट और अकाउंट विभाग से रिटायर हुआ है तो सीएजी को दोषी कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद पेंशन और ग्रेच्‍युटी रोकने का अधिकार दिया गया है.PF withdrawal limit 2022:-अब EPF अकाउंट से विड्रॉल के लिए जरूरी है डेट ऑफ बर्थ (DoB)? गलत है तो ऑनलाइन करें करेक्ट, फॉलो करें STEPS

Conclusion :- उम्मीद करते हैं दोस्तों क्या आपको आज का पेंशन और ग्रेजुएटी लॉ इस मुद्दे पर हमारी राय ज़रूर पसंद आई होगी. ऐसे ही ट्रेंडिंग आर्टिकल को पढ़ने के लिए बार-बार हमारे वेबसाइट पर विजिट करें और अपने सुविचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं. धन्यवाद !